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1. | हो सकता है कि किसी ने यूँ गुनाह किया कि उस ने कोई जुर्म देखा या वह उस के बारे में कुछ जानता है। तो भी जब गवाहों को क़सम के लिए बुलाया जाता है तो वह गवाही देने के लिए सामने नहीं आता। इस सूरत में वह क़ुसूरवार ठहरता है। |
2. | हो सकता है कि किसी ने ग़ैरइरादी तौर पर किसी नापाक चीज़ को छू लिया है, ख़्वाह वह किसी जंगली जानवर, मवेशी या रेंगने वाले जानवर की लाश क्यूँ न हो। इस सूरत में वह नापाक है और क़ुसूरवार ठहरता है। |
3. | हो सकता है कि किसी ने ग़ैरइरादी तौर पर किसी शख़्स की नापाकी को छू लिया है यानी उस की कोई ऐसी चीज़ जिस से वह नापाक हो गया है। जब उसे मालूम हो जाता है तो वह क़ुसूरवार ठहरता है। |
4. | हो सकता है कि किसी ने बेपर्वाई से कुछ करने की क़सम खाई है, चाहे वह अच्छा काम था या ग़लत। जब वह जान लेता है कि उस ने क्या किया है तो वह क़ुसूरवार ठहरता है। |
5. | जो इस तरह के किसी गुनाह की बिना पर क़ुसूरवार हो, लाज़िम है कि वह अपना गुनाह तस्लीम करे। |
6. | फिर वह गुनाह की क़ुर्बानी के तौर पर एक भेड़ या बक्री पेश करे। यूँ इमाम उस का कफ़्फ़ारा देगा। |
7. | अगर क़ुसूरवार शख़्स ग़ुर्बत के बाइस भेड़ या बक्री न दे सके तो वह रब्ब को दो क़ुम्रियाँ या दो जवान कबूतर पेश करे, एक गुनाह की क़ुर्बानी के लिए और एक भस्म होने वाली क़ुर्बानी के लिए। |
8. | वह उन्हें इमाम के पास ले आए। इमाम पहले गुनाह की क़ुर्बानी के लिए परिन्दा पेश करे। वह उस की गर्दन मरोड़ डाले लेकिन ऐसे कि सर जुदा न हो जाए। |
9. | फिर वह उस के ख़ून में से कुछ क़ुर्बानगाह के एक पहलू पर छिड़के। बाक़ी ख़ून वह यूँ निकलने दे कि वह क़ुर्बानगाह के पाए पर टपके। यह गुनाह की क़ुर्बानी है। |
10. | फिर इमाम दूसरे परिन्दे को क़वाइद के मुताबिक़ भस्म होने वाली क़ुर्बानी के तौर पर पेश करे। यूँ इमाम उस आदमी का कफ़्फ़ारा देगा और उसे मुआफ़ी मिल जाएगी। |
11. | अगर वह शख़्स ग़ुर्बत के बाइस दो क़ुम्रियाँ या दो जवान कबूतर भी न दे सके तो फिर वह गुनाह की क़ुर्बानी के लिए डेढ़ किलोग्राम बेहतरीन मैदा पेश करे। वह उस पर न तेल उंडेले, न लुबान रखे, क्यूँकि यह ग़ल्ला की नज़र नहीं बल्कि गुनाह की क़ुर्बानी है। |
12. | वह उसे इमाम के पास ले आए जो यादगार का हिस्सा यानी मुट्ठी भर उन क़ुर्बानियों के साथ जला दे जो रब्ब के लिए जलाई जाती हैं। यह गुनाह की क़ुर्बानी है। |
13. | यूँ इमाम उस आदमी का कफ़्फ़ारा देगा और उसे मुआफ़ी मिल जाएगी। ग़ल्ला की नज़र की तरह बाक़ी मैदा इमाम का हिस्सा है।” |
14. | रब्ब ने मूसा से कहा, |
15. | “अगर किसी ने बेईमानी करके ग़ैरइरादी तौर पर रब्ब की मख़्सूस और मुक़द्दस चीज़ों के सिलसिले में गुनाह किया हो, ऐसा शख़्स क़ुसूर की क़ुर्बानी के तौर पर रब्ब को बेऐब और क़ीमत के लिहाज़ से मुनासिब मेंढा या बक्रा पेश करे। उस की क़ीमत मक़्दिस की शरह के मुताबिक़ मुक़र्रर की जाए। |
16. | जितना नुक़्सान मक़्दिस को हुआ है उतना ही वह दे। इस के इलावा वह मज़ीद 20 फ़ीसद अदा करे। वह उसे इमाम को दे दे और इमाम जानवर को क़ुसूर की क़ुर्बानी के तौर पर पेश करके उस का कफ़्फ़ारा दे। यूँ उसे मुआफ़ी मिल जाएगी। |
17. | अगर कोई ग़ैरइरादी तौर पर गुनाह करके रब्ब के किसी हुक्म से तजावुज़ करे तो वह क़ुसूरवार है, और वह उस का ज़िम्मादार ठहरेगा। |
18. | वह क़ुसूर की क़ुर्बानी के तौर पर इमाम के पास एक बेऐब और क़ीमत के लिहाज़ से मुनासिब मेंढा ले आए। उस की क़ीमत मक़्दिस की शरह के मुताबिक़ मुक़र्रर की जाए। फिर इमाम यह क़ुर्बानी उस गुनाह के लिए चढ़ाए जो क़ुसूरवार शख़्स ने ग़ैरइरादी तौर पर किया है। यूँ उसे मुआफ़ी मिल जाएगी। |
19. | यह क़ुसूर की क़ुर्बानी है, क्यूँकि वह रब्ब का गुनाह करके क़ुसूरवार ठहरा है।” |
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