Leviticus (27/27)    

1. रब्ब ने मूसा से कहा,
2. “इस्राईलियों को बताना कि अगर किसी ने मन्नत मान कर किसी को रब्ब के लिए मख़्सूस किया हो तो वह उसे ज़ैल की रक़म दे कर आज़ाद कर सकता है (मुस्तामल सिक्के मक़्दिस के सिक्कों के बराबर हों) :
3. उस आदमी के लिए जिस की उम्र 20 और 60 साल के दर्मियान है चाँदी के 50 सिक्के,
4. इसी उम्र की औरत के लिए चाँदी के 30 सिक्के,
5. उस लड़के के लिए जिस की उम्र 5 और 20 साल के दर्मियान हो चाँदी के 20 सिक्के, इसी उम्र की लड़की के लिए चाँदी के 10 सिक्के,
6. एक माह से ले कर 5 साल तक के लड़के के लिए चाँदी के 5 सिक्के, इसी उम्र की लड़की के लिए चाँदी के 3 सिक्के,
7. साठ साल से बड़े आदमी के लिए चाँदी के 15 सिक्के और इसी उम्र की औरत के लिए चाँदी के 10 सिक्के।
8. अगर मन्नत मानने वाला मुक़र्ररा रक़म अदा न कर सके तो वह मख़्सूस किए हुए शख़्स को इमाम के पास ले आए। फिर इमाम ऐसी रक़म मुक़र्रर करे जो मन्नत मानने वाला अदा कर सके।
9. अगर किसी ने मन्नत मान कर ऐसा जानवर मख़्सूस किया जो रब्ब की क़ुर्बानियों के लिए इस्तेमाल हो सकता है तो ऐसा जानवर मख़्सूस-ओ-मुक़द्दस हो जाता है।
10. वह उसे बदल नहीं सकता। न वह अच्छे जानवर की जगह नाक़िस, न नाक़िस जानवर की जगह अच्छा जानवर दे। अगर वह एक जानवर दूसरे की जगह दे तो दोनों मख़्सूस-ओ-मुक़द्दस हो जाते हैं।
11. अगर किसी ने मन्नत मान कर कोई नापाक जानवर मख़्सूस किया जो रब्ब की क़ुर्बानियों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता तो वह उस को इमाम के पास ले आए।
12. इमाम उस की रक़म उस की अच्छी और बुरी सिफ़्तों का लिहाज़ करके मुक़र्रर करे। इस मुक़र्ररा क़ीमत में कमी बेशी नहीं हो सकती।
13. अगर मन्नत मानने वाला उसे वापस ख़रीदना चाहे तो वह मुक़र्ररा क़ीमत जमा 20 फ़ीसद अदा करे।
14. अगर कोई अपना घर रब्ब के लिए मख़्सूस-ओ-मुक़द्दस करे तो इमाम उस की अच्छी और बुरी सिफ़्तों का लिहाज़ करके उस की रक़म मुक़र्रर करे। इस मुक़र्ररा क़ीमत में कमी बेशी नहीं हो सकती।
15. अगर घर को मख़्सूस करने वाला उसे वापस ख़रीदना चाहे तो वह मुक़र्ररा रक़म जमा 20 फ़ीसद अदा करे।
16. अगर कोई अपनी मौरूसी ज़मीन में से कुछ रब्ब के लिए मख़्सूस-ओ-मुक़द्दस करे तो उस की क़ीमत उस बीज की मिक़्दार के मुताबिक़ मुक़र्रर की जाए जो उस में बोना होता है। जिस खेत में 135 किलोग्राम जौ का बीज बोया जाए उस की क़ीमत चाँदी के 50 सिक्के होगी।
17. शर्त यह है कि वह अपनी ज़मीन बहाली के साल के ऐन बाद मख़्सूस करे। फिर उस की यही क़ीमत मुक़र्रर की जाए।
18. अगर ज़मीन का मालिक उसे बहाली के साल के कुछ देर बाद मख़्सूस करे तो इमाम अगले बहाली के साल तक रहने वाले सालों के मुताबिक़ ज़मीन की क़ीमत मुक़र्रर करे। जितने कम साल बाक़ी हैं उतनी कम उस की क़ीमत होगी।
19. अगर मख़्सूस करने वाला अपनी ज़मीन वापस ख़रीदना चाहे तो वह मुक़र्ररा क़ीमत जमा 20 फ़ीसद अदा करे।
20. अगर मख़्सूस करने वाला अपनी ज़मीन को रब्ब से वापस ख़रीदे बग़ैर उसे किसी और को बेचे तो उसे वापस ख़रीदने का हक़ ख़त्म हो जाएगा।
21. अगले बहाली के साल यह ज़मीन मख़्सूस-ओ-मुक़द्दस रहेगी और रब्ब की दाइमी मिल्कियत हो जाएगी। चुनाँचे वह इमाम की मिल्कियत होगी।
22. अगर कोई अपना मौरूसी खेत नहीं बल्कि अपना ख़रीदा हुआ खेत रब्ब के लिए मख़्सूस करे
23. तो इमाम अगले बहाली के साल तक रहने वाले सालों का लिहाज़ करके उस की क़ीमत मुक़र्रर करे। खेत का मालिक उसी दिन उस के पैसे अदा करे। यह पैसे रब्ब के लिए मख़्सूस-ओ-मुक़द्दस होंगे।
24. बहाली के साल में यह खेत उस शख़्स के पास वापस आएगा जिस ने उसे बेचा था।
25. वापस ख़रीदने के लिए मुस्तामल सिक्के मक़्दिस के सिक्कों के बराबर हों। उस के चाँदी के सिक्कों का वज़न 11 ग्राम है।
26. लेकिन कोई भी किसी मवेशी का पहलौठा रब्ब के लिए मख़्सूस नहीं कर सकता। वह तो पहले से रब्ब के लिए मख़्सूस है। इस में कोई फ़र्क़ नहीं कि वह गाय, बैल या भेड़ हो।
27. अगर उस ने कोई नापाक जानवर मख़्सूस किया हो तो वह उसे मुक़र्ररा क़ीमत जमा 20 फ़ीसद के लिए वापस ख़रीद सकता है। अगर वह उसे वापस न ख़रीदे तो वह मुक़र्ररा क़ीमत के लिए बेचा जाए।
28. लेकिन अगर किसी ने अपनी मिल्कियत में से कुछ ग़ैरमशरूत तौर पर रब्ब के लिए मख़्सूस किया है तो उसे बेचा या वापस नहीं ख़रीदा जा सकता, ख़्वाह वह इन्सान, जानवर या ज़मीन हो। जो इस तरह मख़्सूस किया गया हो वह रब्ब के लिए निहायत मुक़द्दस है।
29. इसी तरह जिस शख़्स को तबाही के लिए मख़्सूस किया गया है उस का फ़िद्या नहीं दिया जा सकता। लाज़िम है कि उसे सज़ा-ए-मौत दी जाए।
30. हर फ़सल का दसवाँ हिस्सा रब्ब का है, चाहे वह अनाज हो या फल। वह रब्ब के लिए मख़्सूस-ओ-मुक़द्दस है।
31. अगर कोई अपनी फ़सल का दसवाँ हिस्सा छुड़ाना चाहता है तो वह इस के लिए उस की मुक़र्ररा क़ीमत जमा 20 फ़ीसद दे।
32. इसी तरह गाय-बैलों और भेड़-बक्रियों का दसवाँ हिस्सा भी रब्ब के लिए मख़्सूस-ओ-मुक़द्दस है, हर दसवाँ जानवर जो गल्लाबान के डंडे के नीचे से गुज़रेगा।
33. यह जानवर चुनने से पहले उन का मुआइना न किया जाए कि कौन से जानवर अच्छे या कमज़ोर हैं। यह भी न करना कि दसवें हिस्से के किसी जानवर के बदले कोई और जानवर दिया जाए। अगर फिर भी उसे बदला जाए तो दोनों जानवर रब्ब के लिए मख़्सूस-ओ-मुक़द्दस होंगे। और उन्हें वापस ख़रीदा नहीं जा सकता।”
34. यह वह अह्काम हैं जो रब्ब ने सीना पहाड़ पर मूसा को इस्राईलियों के लिए दिए।

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