Exodus (22/40)  

1. जिस ने कोई बैल या भेड़ चोरी करके उसे ज़बह किया या बेच डाला है उसे हर चोरी के बैल के इवज़ पाँच बैल और हर चोरी की भेड़ के इवज़ चार भेड़ें वापस करना है।
2. हो सकता है कि कोई चोर नक़ब लगा रहा हो और लोग उसे पकड़ कर यहाँ तक मारते पीटते रहें कि वह मर जाए। अगर रात के वक़्त ऐसा हुआ हो तो वह उस के ख़ून के ज़िम्मादार नहीं ठहर सकते।
3. लेकिन अगर सूरज के तुलू होने के बाद ऐसा हुआ हो तो जिस ने उसे मारा वह क़ातिल ठहरेगा। चोर को हर चुराई हुई चीज़ का इवज़ाना देना है। अगर उस के पास देने के लिए कुछ न हो तो उसे ग़ुलाम बना कर बेचना है। जो पैसे उसे बेचने के इवज़ मिलें वह चुराई हुई चीज़ों के बदले में दिए जाएँ।
4. अगर चोरी का जानवर चोर के पास ज़िन्दा पाया जाए तो उसे हर जानवर के इवज़ दो देने पड़ेंगे, चाहे वह बैल, भेड़, बक्री या गधा हो।
5. हो सकता है कि कोई अपने मवेशी को अपने खेत या अंगूर के बाग़ में छोड़ कर चरने दे और होते होते वह किसी दूसरे के खेत या अंगूर के बाग़ में जा कर चरने लगे। ऐसी सूरत में लाज़िम है कि मवेशी का मालिक नुक़्सान के इवज़ अपने अंगूर के बाग़ और खेत की बेहतरीन पैदावार में से दे।
6. हो सकता है कि किसी ने आग जलाई हो और वह काँटेदार झाड़ियों के ज़रीए पड़ोसी के खेत तक फैल कर उस के अनाज के पूलों को, उस की पकी हुई फ़सल को या खेत की किसी और पैदावार को बर्बाद कर दे। ऐसी सूरत में जिस ने आग जलाई हो उसे उस की पूरी क़ीमत अदा करनी है।
7. हो सकता है कि किसी ने कुछ पैसे या कोई और माल अपने किसी वाक़िफ़कार के सपुर्द कर दिया हो ताकि वह उसे मह्फ़ूज़ रखे। अगर यह चीज़ें उस के घर से चोरी हो जाएँ और बाद में चोर को पकड़ा जाए तो चोर को उस की दुगनी क़ीमत अदा करनी पड़ेगी।
8. लेकिन अगर चोर पकड़ा न जाए तो लाज़िम है कि उस घर का मालिक जिस के सपुर्द यह चीज़ें की गई थीं अल्लाह के हुज़ूर खड़ा हो ताकि मालूम किया जाए कि उस ने ख़ुद यह माल चोरी किया है या नहीं।
9. हो सकता है कि दो लोगों का आपस में झगड़ा हो, और दोनों किसी चीज़ के बारे में दावा करते हों कि यह मेरी है। अगर कोई क़ीमती चीज़ हो मसलन बैल, गधा, भेड़, बक्री, कपड़े या कोई खोई हुई चीज़ तो मुआमला अल्लाह के हुज़ूर लाया जाए। जिसे अल्लाह क़ुसूरवार क़रार दे उसे दूसरे को ज़ेर-ए-बह्स चीज़ की दुगनी क़ीमत अदा करनी है।
10. हो सकता है कि किसी ने अपना कोई गधा, बैल, भेड़, बक्री या कोई और जानवर किसी वाक़िफ़कार के सपुर्द कर दिया ताकि वह उसे मह्फ़ूज़ रखे। वहाँ जानवर मर जाए या ज़ख़्मी हो जाए, या कोई उस पर क़ब्ज़ा करके उसे उस वक़्त ले जाए जब कोई न देख रहा हो।
11. यह मुआमला यूँ हल किया जाए कि जिस के सपुर्द जानवर किया गया था वह रब्ब के हुज़ूर क़सम खा कर कहे कि मैं ने अपने वाक़िफ़कार के जानवर के लालच में यह काम नहीं किया। जानवर के मालिक को यह क़बूल करना पड़ेगा, और दूसरे को इस के बदले कुछ नहीं देना होगा।
12. लेकिन अगर वाक़ई जानवर को चोरी किया गया है तो जिस के सपुर्द जानवर किया गया था उसे उस की क़ीमत अदा करनी पड़ेगी।
13. अगर किसी जंगली जानवर ने उसे फाड़ डाला हो तो वह सबूत के तौर पर फाड़ी हुई लाश को ले आए। फिर उसे उस की क़ीमत अदा नहीं करनी पड़ेगी।
14. हो सकता है कि कोई अपने वाक़िफ़कार से इजाज़त ले कर उस का जानवर इस्तेमाल करे। अगर जानवर को मालिक की ग़ैरमौजूदगी में चोट लगे या वह मर जाए तो उस शख़्स को जिस के पास जानवर उस वक़्त था उस का मुआवज़ा देना पड़ेगा।
15. लेकिन अगर जानवर का मालिक उस वक़्त साथ था तो दूसरे को मुआवज़ा देने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर उस ने जानवर को किराए पर लिया हो तो उस का नुक़्सान किराए से पूरा हो जाएगा।
16. अगर किसी कुंवारी की मंगनी नहीं हुई और कोई मर्द उसे वरग़ला कर उस से हमबिसतर हो जाए तो वह महर दे कर उस से शादी करे।
17. लेकिन अगर लड़की का बाप उस की उस मर्द के साथ शादी करने से इन्कार करे, इस सूरत में भी मर्द को कुंवारी के लिए मुक़र्ररा रक़म देनी पड़ेगी।
18. जादूगरनी को जीने न देना।
19. जो शख़्स किसी जानवर के साथ जिन्सी ताल्लुक़ात रखता हो उसे सज़ा-ए-मौत दी जाए।
20. जो न सिर्फ़ रब्ब को क़ुर्बानियाँ पेश करे बल्कि दीगर माबूदों को भी उसे क़ौम से निकाल कर हलाक किया जाए।
21. जो परदेसी तेरे मुल्क में मेहमान है उसे न दबाना और न उस से बुरा सुलूक करना, क्यूँकि तुम भी मिस्र में परदेसी थे।
22. किसी बेवा या यतीम से बुरा सुलूक न करना।
23. अगर तू ऐसा करे और वह चिल्ला कर मुझ से फ़र्याद करें तो मैं ज़रूर उन की सुनूँगा।
24. मैं बड़े ग़ुस्से में आ कर तुम्हें तल्वार से मार डालूँगा। फिर तुम्हारी बीवियाँ ख़ुद बेवाएँ और तुम्हारे बच्चे ख़ुद यतीम बन जाएँगे।
25. अगर तू ने मेरी क़ौम के किसी ग़रीब को क़र्ज़ दिया है तो उस से सूद न लेना।
26. अगर तुझे किसी से उस की चादर गिरवी के तौर पर मिली हो तो उसे सूरज डूबने से पहले ही वापस कर देना है,
27. क्यूँकि इसी को वह सोने के लिए इस्तेमाल करता है। वर्ना वह क्या चीज़ ओढ़ कर सोएगा? अगर तू चादर वापस न करे और वह शख़्स चिल्ला कर मुझ से फ़र्याद करे तो मैं उस की सुनूँगा, क्यूँकि मैं मेहरबान हूँ।
28. अल्लाह को न कोसना, न अपनी क़ौम के किसी सरदार पर लानत करना।
29. मुझे वक़्त पर अपने खेत और कोल्हूओं की पैदावार में से नज़राने पेश करना। अपने पहलौठे मुझे देना।
30. अपने बैलों, भेड़ों और बक्रियों के पहलौठों को भी मुझे देना। जानवर का पहलौठा पहले सात दिन अपनी माँ के साथ रहे। आठवें दिन वह मुझे दिया जाए।
31. अपने आप को मेरे लिए मख़्सूस-ओ-मुक़द्दस रखना। इस लिए ऐसे जानवर का गोश्त मत खाना जिसे किसी जंगली जानवर ने फाड़ डाला है। ऐसे गोश्त को कुत्तों को खाने देना।

  Exodus (22/40)