Exodus (21/40)  

1. इस्राईलियों को यह अह्काम बता,
2. ‘अगर तू इब्रानी ग़ुलाम ख़रीदे तो वह छः साल तेरा ग़ुलाम रहे। इस के बाद लाज़िम है कि उसे आज़ाद कर दिया जाए। आज़ाद होने के लिए उसे पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी।
3. अगर ग़ुलाम ग़ैरशादीशुदा हालत में मालिक के घर आया हो तो वह आज़ाद हो कर अकेला ही चला जाए। अगर वह शादीशुदा हालत में आया हो तो लाज़िम है कि वह अपनी बीवी समेत आज़ाद हो कर जाए।
4. अगर मालिक ने ग़ुलाम की शादी कराई और बच्चे पैदा हुए हैं तो उस की बीवी और बच्चे मालिक की मिल्कियत होंगे। छः साल के बाद जब ग़ुलाम आज़ाद हो कर जाए तो उस की बीवी और बच्चे मालिक ही के पास रहें।
5. अगर ग़ुलाम कहे, “मैं अपने मालिक और अपने बीवी बच्चों से मुहब्बत रखता हूँ, मैं आज़ाद नहीं होना चाहता”
6. तो ग़ुलाम का मालिक उसे अल्लाह के सामने लाए। वह उसे दरवाज़े या उस की चौखट के पास ले जाए और सुताली यानी तेज़ औज़ार से उस के कान की लौ छेद दे। तब वह ज़िन्दगी भर उस का ग़ुलाम बना रहेगा।
7. अगर कोई अपनी बेटी को ग़ुलामी में बेच डाले तो उस के लिए आज़ादी मिलने की शराइत मर्द से फ़र्क़ हैं।
8. अगर उस के मालिक ने उसे मुन्तख़ब किया कि वह उस की बीवी बन जाए, लेकिन बाद में वह उसे पसन्द न आए तो लाज़िम है कि वह मुनासिब मुआवज़ा ले कर उसे उस के रिश्तेदारों को वापस कर दे। उसे औरत को ग़ैरमुल्कियों के हाथ बेचने का इख़तियार नहीं है, क्यूँकि उस ने उस के साथ बेवफ़ा सुलूक किया है।
9. अगर लौंडी का मालिक उस की अपने बेटे के साथ शादी कराए तो औरत को बेटी के हुक़ूक़ हासिल होंगे।
10. अगर मालिक ने उस से शादी करके बाद में दूसरी औरत से भी शादी की तो लाज़िम है कि वह पहली को भी खाना और कपड़े देता रहे। इस के इलावा उस के साथ हमबिसतर होने का फ़र्ज़ भी अदा करना है।
11. अगर वह यह तीन फ़राइज़ अदा न करे तो उसे औरत को आज़ाद करना पड़ेगा। इस सूरत में उसे मुफ़्त आज़ाद करना होगा।
12. जो किसी को जान-बूझ कर इतना सख़्त मारता हो कि वह मर जाए तो उसे ज़रूर सज़ा-ए-मौत देना है।
13. लेकिन अगर उस ने उसे जान-बूझ कर न मारा बल्कि यह इत्तिफ़ाक़ से हुआ और अल्लाह ने यह होने दिया, तो मारने वाला एक ऐसी जगह पनाह ले सकता है जो मैं मुक़र्रर करूँगा। वहाँ उसे क़त्ल किए जाने की इजाज़त नहीं होगी।
14. लेकिन जो दीदा-दानिस्ता और चालाकी से किसी को मार डालता है उसे मेरी क़ुर्बानगाह से भी छीन कर सज़ा-ए-मौत देना है।
15. जो अपने बाप या अपनी माँ को मारता पीटता है उसे सज़ा-ए-मौत दी जाए।
16. जिस ने किसी को अग़वा कर लिया है उसे सज़ा-ए-मौत दी जाए, चाहे वह उसे ग़ुलाम बना कर बेच चुका हो या उसे अब तक अपने पास रखा हुआ हो।
17. जो अपने बाप या माँ पर लानत करे उसे सज़ा-ए-मौत दी जाए।
18. हो सकता है कि आदमी झगड़ें और एक शख़्स दूसरे को पत्थर या मुक्के से इतना ज़ख़्मी कर दे कि गो वह बच जाए वह बिस्तर से उठ न सकता हो।
19. अगर बाद में मरीज़ यहाँ तक शिफ़ा पाए कि दुबारा उठ कर लाठी के सहारे चल फिर सके तो चोट पहुँचाने वाले को सज़ा नहीं मिलेगी। उसे सिर्फ़ उस वक़्त के लिए मुआवज़ा देना पड़ेगा जब तक मरीज़ पैसे न कमा सके। साथ ही उसे उस का पूरा इलाज करवाना है।
20. जो अपने ग़ुलाम या लौंडी को लाठी से यूँ मारे कि वह मर जाए उसे सज़ा दी जाए।
21. लेकिन अगर ग़ुलाम या लौंडी पिटाई के बाद एक या दो दिन ज़िन्दा रहे तो मालिक को सज़ा न दी जाए। क्यूँकि जो रक़म उस ने उस के लिए दी थी उस का नुक़्सान उसे ख़ुद उठाना पड़ेगा।
22. हो सकता है कि लोग आपस में लड़ रहे हों और लड़ते लड़ते किसी हामिला औरत से यूँ टकरा जाएँ कि उस का बच्चा ज़ाए हो जाए। अगर कोई और नुक़्सान न हुआ हो तो ज़र्ब पहुँचाने वाले को जुर्माना देना पड़ेगा। औरत का शौहर यह जुर्माना मुक़र्रर करे, और अदालत में इस की तस्दीक़ हो।
23. लेकिन अगर उस औरत को और नुक़्सान भी पहुँचा हो तो फिर ज़र्ब पहुँचाने वाले को इस उसूल के मुताबिक़ सज़ा दी जाए कि जान के बदले जान,
24. आँख के बदले आँख, दाँत के बदले दाँत, हाथ के बदले हाथ, पाँओ के बदले पाँओ,
25. जलने के ज़ख़्म के बदले जलने का ज़ख़्म, मार के बदले मार, काट के बदले काट।
26. अगर कोई मालिक अपने ग़ुलाम की आँख पर यूँ मारे कि वह ज़ाए हो जाए तो उसे ग़ुलाम को आँख के बदले आज़ाद करना पड़ेगा, चाहे ग़ुलाम मर्द हो या औरत।
27. अगर मालिक के पीटने से ग़ुलाम का दाँत टूट जाए तो उसे ग़ुलाम को दाँत के बदले आज़ाद करना पड़ेगा, चाहे ग़ुलाम मर्द हो या औरत।
28. अगर कोई बैल किसी मर्द या औरत को ऐसा मारे कि वह मर जाए तो उस बैल को संगसार किया जाए। उस का गोश्त खाने की इजाज़त नहीं है। इस सूरत में बैल के मालिक को सज़ा न दी जाए।
29. लेकिन हो सकता है कि मालिक को पहले आगाह किया गया था कि बैल लोगों को मारता है, तो भी उस ने बैल को खुला छोड़ा था जिस के नतीजे में उस ने किसी को मार डाला। ऐसी सूरत में न सिर्फ़ बैल को बल्कि उस के मालिक को भी संगसार करना है।
30. लेकिन अगर फ़ैसला किया जाए कि वह अपनी जान का फ़िद्या दे तो जितना मुआवज़ा भी मुक़र्रर किया जाए उसे देना पड़ेगा।
31. सज़ा में कोई फ़र्क़ नहीं है, चाहे बेटे को मारा जाए या बेटी को।
32. लेकिन अगर बैल किसी ग़ुलाम या लौंडी को मार दे तो उस का मालिक ग़ुलाम के मालिक को चाँदी के 30 सिक्के दे और बैल को संगसार किया जाए।
33. हो सकता है कि किसी ने अपने हौज़ को खुला रहने दिया या हौज़ बनाने के लिए गढ़ा खोद कर उसे खुला रहने दिया और कोई बैल या गधा उस में गिर कर मर गया।
34. ऐसी सूरत में हौज़ का मालिक मुर्दा जानवर के लिए पैसे दे। वह जानवर के मालिक को उस की पूरी क़ीमत अदा करे और मुर्दा जानवर ख़ुद ले ले।
35. अगर किसी का बैल किसी दूसरे के बैल को ऐसे मारे कि वह मर जाए तो दोनों मालिक ज़िन्दा बैल को बेच कर उस के पैसे आपस में बराबर बाँट लें। इसी तरह वह मुर्दा बैल को भी बराबर तक़्सीम करें।
36. लेकिन हो सकता है कि मालिक को मालूम था कि मेरा बैल दूसरे जानवरों पर हम्ला करता है, इस के बावुजूद उस ने उसे आज़ाद छोड़ दिया था। ऐसी सूरत में उसे मुर्दा बैल के इवज़ उस के मालिक को नया बैल देना पड़ेगा, और वह मुर्दा बैल ख़ुद ले ले।

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